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    कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश में रिसीवर नियुक्त

    By BhanuEdited By:
    Updated: Tue, 28 Jun 2016 01:29 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश की संपत्ति खुर्दबुर्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रस्ट में तीन रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं।

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश की संपत्ति खुर्दबुर्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रस्ट में तीन रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं।
    ऋषिकेश निवासी अखिलेश कुमार सिंघल, गिरीश गोयल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट के नवीन पोखाली, रंगीलाल शर्मा व अन्य ट्रस्टी नहीं हैं। इसके बावजूद इन लोगों द्वारा ट्रस्टी की हैसियत से करोड़ों का घपला किया गया है।

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    आय व्यय का ब्यौरा तक नहीं रखा गया है। मामला जिला जज देहरादून की कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी गड़बड़ियां पाई थी, लेकिन निचली अदालत ने रिसीवर नियुक्त करने के बजाय कुछ शर्तें निर्धारित कर दी थी। निचली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी गई।

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    न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए ऋषिकेश निवासी रिटायर प्रो. अजीत सिंघल, अधिवक्ता प्रकाश चंद्र डिमरी व पत्रकार रामेश्वर गौड़ को ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त कर दिया।
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