कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश में रिसीवर नियुक्त
हाई कोर्ट ने कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश की संपत्ति खुर्दबुर्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रस्ट में तीन रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट ऋषिकेश की संपत्ति खुर्दबुर्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए ट्रस्ट में तीन रिसीवर नियुक्त कर दिए हैं।
ऋषिकेश निवासी अखिलेश कुमार सिंघल, गिरीश गोयल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट के नवीन पोखाली, रंगीलाल शर्मा व अन्य ट्रस्टी नहीं हैं। इसके बावजूद इन लोगों द्वारा ट्रस्टी की हैसियत से करोड़ों का घपला किया गया है।
पढ़ें-मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति की जमानत खारिज
आय व्यय का ब्यौरा तक नहीं रखा गया है। मामला जिला जज देहरादून की कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी गड़बड़ियां पाई थी, लेकिन निचली अदालत ने रिसीवर नियुक्त करने के बजाय कुछ शर्तें निर्धारित कर दी थी। निचली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी गई।
पढ़ें:-अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए ऋषिकेश निवासी रिटायर प्रो. अजीत सिंघल, अधिवक्ता प्रकाश चंद्र डिमरी व पत्रकार रामेश्वर गौड़ को ट्रस्ट का रिसीवर नियुक्त कर दिया।
पढ़ें-सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष के नीतिगत फैसले लेने पर रोक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।