Move to Jagran APP

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने राज्य में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार से दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2016 11:30 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2016 11:33 AM (IST)
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने राज्य में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सरकार से दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि शिक्षकों के रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर भरने संबंधी शासनादेश क्यों न रद किया जाए।
अभ्यर्थी संगीता सांगा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि वह शिक्षक पद के लिए योग्य अभ्यर्थी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरने संबंधी शासनादेश जारी किया है। इससे वह पात्र होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित है।

loksabha election banner

पढ़ें- जुलाई माह माह में इन 12 दिन बंद रहेंगे बैंक
याचिका में इस शासनादेश को रद करने की मांग की गई है। इधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिथि शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दाखिल कर मामले में उनका पक्ष सुनने का आग्रह किया गया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

पढ़ें- हरीश रावत के स्टिंग की सीबीआइ जांच को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले शैक्षणिक सत्र में एलटी व प्रवक्ता पदों पर हजारों अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें हटा दिया गया। उन्हें दोबारा नियुक्ति देने की घोषणा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट में मामला आने के बाद सरकार इस मसले पर फंस गई है।पढ़ें:- उत्तराखंड: स्टिंग मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.