सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष के नीतिगत फैसले लेने पर रोक
हाई कोर्ट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल अध्यक्ष के मामले में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल अध्यक्ष के मामले में सुनवाई करते हुए अध्यक्ष वेद प्रकाश त्यागी के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
काउंसिल के डॉ. विनोद चौहान ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण निरस्त करने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि काउंसिल के अध्यक्ष वेदप्रकाश त्यागी का राजस्थान में भी पंजीकरण है।
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इस शिकायत के बाद उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने त्यागी का पंजीकरण निरस्त कर दिया था। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के इस फैसले को त्यागी ने याचिका के जरिये हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकल पीठ ने त्यागी के पक्ष में फैसला दिया।
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एकल पीठ के फैसले को विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अध्यक्ष त्यागी के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी।
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