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    सरकार आपदा प्रभावित बच्चों के खाते में जमा करे 7500 : हाई कोर्ट

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sun, 20 Nov 2016 06:40 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने केदारनाथ आपदा प्रभावित नाबालिग बच्चों के खाते में हर महीने 7500 रुपये खाते जमा करने के आदेश दिए हैं।

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने केदारनाथ आपदा के बाद नर कंकाल का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं करने को लेकर दायर दिल्ली निवासी अजय गौतम की जनहित याचिका पर अहम आदेश दिया है। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में सरकार को आपदा प्रभावित नाबालिग बच्चों के खाते में हर महीने 7500 रुपये खाते जमा करने के आदेश दिए हैं।

    इस मामले में रुद्रप्रयाग के अजेंद्र अजय समेत तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई है। कोर्ट ने सन 2013 की केदारनाथ आपदा के दौरान मारे गए लोंगों के परिजनों को मुआवजे को 50 प्रतिशत बढ़ाने, लावारिस शवों को रीति रिवाज से दाह संस्कार कराने, एसएसपी स्तर के अधिकारियों की पांच विशेष जांच टीमें बनाकर लावारिस शव तलाशने व उनका डीएनए सेंपल लेकर जांच करने के आदेश दिए हैं।

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    दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि केदारनाथ में आई आपदा में 3500 लोगों की गुमशुदगी दिखाई गई थी, जबकी सरकार द्वारा अबतक केवल 450 लोगों के शव ही खोज सकी है।

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