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कोयला घोटाला: फाइलें गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट आगबबूला

कोयला घोटाले पर जांच एजेंसी सीबीआई की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जिस तेजी से सीबीआई को जांच करनी चाहिए वह उस तेजी से जांच नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाले की जांच के संबंध में सीबीआई अब भी फ‌र्स्ट गियर में ही चल रही है। स

By Edited By: Published: Thu, 29 Aug 2013 02:52 PM (IST)Updated: Thu, 29 Aug 2013 11:35 PM (IST)
कोयला घोटाला: फाइलें गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट आगबबूला

नई दिल्ली। कोयला घोटाले पर जांच एजेंसी सीबीआई की धीमी रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जिस तेजी से सीबीआई को जांच करनी चाहिए वह उस तेजी से जांच नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाले की जांच के संबंध में सीबीआई अब भी फ‌र्स्ट गियर में ही चल रही है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने जांच में तेजी लाने और पांच माह के अंदर अपनी जांच पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आखिर इस मामले से जुड़ी फाइलों के गुम होने पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि फाइलों के मिलने तक जांच एजेंसी चुप-चाप बैठी नहीं रह सकती है।

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इस मामले के तहत मंगलवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी के खिलाफ जांच से पहले अनुमति के मुद्दे पर सरकार के नजरिए का विरोध किया था। सीबीआई का तर्क था कि कोर्ट की निगरानी वाले मामलों में सरकार से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। सीबीआइ ने कोयला घोटाला मामले में दाखिल लिखित दलील में कहा कि ऐसा करना कोर्ट की शक्ति को सीमित करना और कोर्ट निगरानी को निलंबित करने जैसा होगा। केंद्र ने दलील दी कि धारा-6ए में सरकार से अनुमति का प्रावधान जरूरी है। इसे कोर्ट निगरानी के मामले में भी खत्म नहीं किया जा सकता।

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गौरतलब है कि कोयला घोटाले में गायब हुई फाइलों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसके इन दस्तावेजों को खोजने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करने की बात कही गई थी। दस्तावेजों को तलाशने के लिए कमेटी को एक माह की मोहलत दी गई थी।

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