Move to Jagran APP

Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर, समझौता रद्द कर परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग

Shri Krishna Janmabhoomi जन्मस्थान को लेकर अब तक करीब 19 वाद दायर हो चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व कथा वाचक कौशल किशोर ठाकुर की ओर से दायर किया गया था। न्यायालय ने अन्य वादों की तरह इस वाद को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। राधारानी को भी पक्षकार बनाया गया वह अपने कृष्ण का मंदिर वापस मांगेंगी।

By vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena Published: Wed, 01 May 2024 06:41 AM (IST)Updated: Wed, 01 May 2024 06:41 AM (IST)
Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर

जागरण संवाददाता, मथुरा। Shri Krishna Janmabhoomi श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में मंगलवार को एक और वाद दायर हुआ। सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर में वाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते को रद कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है।

loksabha election banner

मूलरूप से लखनऊ निवासी और वर्तमान में यूनाइटेड किंग्डम में आइटी कंपनी चला रहे प्रशांत कुमार, लखनऊ निवासी अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह, नीलम सिंह और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजन कुमार राय ने मंगलवार को एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन आकांक्षा बंसल के न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने केशवदेव के मंदिर को तोड़ दिया और इसके ढांचे पर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण कर दिया।

ये भी पढ़ेंः रिजर्व थे दोनों पत्नियों के लिए दिन, दूसरी वाली को ज्यादा टाइम देने लगा पति तो पहली पहुंच गई थाने और फिर...

ये भी पढ़ेंः Election 2024: मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने उठाया एक और कदम, महज सात सेकेंड में दिखेगा असर

अधिवक्ता ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने वर्ष 1968 में समझौता कर लिया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में सेवा संघ को समझौते का अधिकार नहीं है।

उन्होंने पूर्व में हुआ समझौता रद कर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की। बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर अब तक दायर हुए सभी वादों को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया है। इस वाद को भी हाई कोर्ट स्थानांतरित किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.