Aligarh News: युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 12 को आजीवन कारावास, सभी पर जुर्माना; एक साल पुराना है मामला
सात मार्च 2023 को रात करीब आठ बजे इगलास क्षेत्र के गांव कारेका निवासी ओमप्रकाश के बेटे प्रवीन व प्रथम खेत से काम खत्म कर घर लौट रहे थे। तभी पोखर के पास गांव का ही अन्नू नशे में मिला और दोनों से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर अन्नू ने आवाज देकर अन्य लोगों को बुला लिया। हमलावरों ने लाठी-डंडों से प्रवीन व प्रथम पर हमला कर...
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलास क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने 12 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर जुर्माना लगाया गया है।
एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि यह घटना सात मार्च 2023 को हुई थी। रात करीब आठ बजे इगलास क्षेत्र के गांव कारेका निवासी ओम प्रकाश के बेटे प्रवीन व प्रथम खेत से काम खत्म कर घर लौट रहे थे। तभी पोखर के पास गांव का ही अन्नू नशे में मिला और दोनों से गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर अन्नू ने आवाज देकर अन्य लोगों को बुला लिया।
हमलावरों की पिटाई से प्रथम की मौत
हमलावरों ने लाठी-डंडों से प्रवीन व प्रथम पर हमला कर दिया। बीचबचाव में आए उनके स्वजन के साथ भी मारपीट की। इसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई। प्रथम को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामले में अन्नू, कन्हैया, अर्जुन, गोधन लाल, सुरेश, गौरी, सौरव, करन, मुकेश, राजू, सत्यवीर, सुभाष के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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