हाई कोर्ट ने अधिवक्ता की पत्नी की हत्या मामले में गिरफ्तारी पर रोक से किया इन्कार
हाई कोर्ट ने रुड़की निवासी अधिवक्ता की पत्नी की नैनीताल आवास पर संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी की बहन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है ...और पढ़ें

नैनीताल (जेएनएन)। हाई कोर्ट ने रुड़की निवासी अधिवक्ता की पत्नी की नैनीताल आवास पर संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी की बहन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
पढ़ें:- यमुनोत्री जा रहे बुजुर्ग तीर्थ यात्री की खाई में गिरने से मौत
आज न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष स्वाति की याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष अरोड़ा की पत्नी पदमिनी की नैनीताल में मौत हो गई थी। मायकेवालों ने इसे हत्या करार देते हुए गंगनहर रुड़की थाने में अधिवक्ता मनीष व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया।
पढ़ें:- पहले हाथ मिलाया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कर दी पूर्व प्रधान की हत्या
हरिद्वार पुलिस ने केस आगे की जांच के लिए नैनीताल स्थानांतरित कर दिया था। सीओ सिटी राकेश देवली मामले की जांच कर रहे हैं। अधिवक्ता बहन ने दहेज हत्या से संबंधित केस निरस्त करने व खुद की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए अगली सुनवाई सोमवार के लिए नियत कर दी।
पढ़ें-जिस बहू पर सास ने किया विश्वास, उसी ने कर दिया कत्ल, जानिए...

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।