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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 08, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई कोर्ट ने अधिवक्ता की पत्नी की हत्या मामले में गिरफ्तारी पर रोक से किया इन्कार

By BhanuEdited By:
Published: Wed, 08 Jun 2016 03:21 PM (GMT+05:30)Updated: Wed, 08 Jun 2016 03:24 PM (GMT+05:30)

हाई कोर्ट ने रुड़की निवासी अधिवक्ता की पत्नी की नैनीताल आवास पर संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी की बहन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

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नैनीताल (जेएनएन)। हाई कोर्ट ने रुड़की निवासी अधिवक्ता की पत्नी की नैनीताल आवास पर संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी की बहन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

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आज न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष स्वाति की याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष अरोड़ा की पत्नी पदमिनी की नैनीताल में मौत हो गई थी। मायकेवालों ने इसे हत्या करार देते हुए गंगनहर रुड़की थाने में अधिवक्ता मनीष व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया।

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हरिद्वार पुलिस ने केस आगे की जांच के लिए नैनीताल स्थानांतरित कर दिया था। सीओ सिटी राकेश देवली मामले की जांच कर रहे हैं। अधिवक्ता बहन ने दहेज हत्या से संबंधित केस निरस्त करने व खुद की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए अगली सुनवाई सोमवार के लिए नियत कर दी।
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