नैनीताल में चरस तस्करी में बुजुर्ग को पांच साल कैद
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस व प्रथम अपर सत्र न्यायाधिश शंकर राज की कोर्ट ने 500 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए एक बुजुर्ग को पांच साल कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
नैनीताल, [जेएनएन]: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की कोर्ट ने चरस के साथ धरे गए अभियुक्त को पांच साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2013 को भीमताल थाने के एसआइ रामस्वरूप सिंह गश्त पर थे। उन्होंने विकास भवन के समीप एक व्यक्ति को खड़ा देखा। पुलिस को देखते ही वह सकपका गया और भागने लगा, मगर उसे दबोच लिया गया।
यह भी पढ़ें: बेचने के लिए किया नाबालिग का अपहरण, मिली ये सजा
उसके बैग की तलाशी में 950 ग्राम चरस बरादम हुई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी देव सिंह चौहान पुत्र रतन सिंह निवासी मरतोला, पोस्ट झुपलिया, पट्टी चौरासी, जिला नैनीताल के खिलाफ एनडीपीएस में केस दर्ज किया और चरस को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।
यह भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म में कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद
रिपोर्ट में चरस होने की पुष्टि हुई। विवेचक देवनाथ गोस्वामी द्वारा आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आरोप साबित करने के लिए आधा दर्जन गवाह पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट में सजा पर बहस हुई। अभियोजन की ओर से कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि चरस के उपयोग से परिवार और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही 62 वर्षीय बुजुर्ग होने की वजह से कम सजा का आग्रह भी किया। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल कैद व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।