सिर पर डंडा मारकर की थी चचेरी भाभी की हत्या, मिली ये सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2014 के हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया।
विकासनगर, [जेएनएन]: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2014 के हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। दोषी ने चचेरी भाभी के सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि विकासनगर कोतवाली में 10 नवंबर 2014 को गुरमीत सिंह पुत्र धर्मपाल निवासी हरिजन बस्ती मेहूंवाला ने तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि वह सुबह साढ़े छह बजे दूध लेने गए थे।
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इस दौरान उसका चचेरा भाई पिंटू पुत्र राजपाल निवासी मेहूंवाला खालसा उसके घर में घुसा और रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी शालू के सिर पर डंडे से वारकर हत्या कर दी।
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चीख पुकार सुनकर उसकी भाभी ब्रजबाला घटनास्थल पर आई। पिंटू ने कहा कि उसने शालू को मार दिया है। इसी बीच दूध लेकर वापस लौटे गुरमीत ने पिंटू को भागते हुए देखा। गुरमीत पत्नी शालू को लहूलुहान हालत में कालिंदी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने शालू को मृत घोषित कर दिया।
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उसके पास से घटना के समय पहनी गई खून से सनी जैकेट, खून लगा डंडा भी बरामद किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि पिंटू गुरमीत की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। इसी के चलते उसने चचेरी भाभी शालू की हत्या कर दी।
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विवेचनाधिकारी ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मामले में नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद एडीजे मोहम्मद सुल्तान ने अभियुक्त पिंटू को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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