दुष्कर्म में दो को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
दस माह पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को 20 साल की सजा सुनाई। ...और पढ़ें

रामनगर, नैनीताल [जेएनएन]: दस माह पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को 20 साल की सजा सुनाई।
बीते वर्ष चार अप्रैल को रामनगर क्षेत्र के एक गांव की एक महिला शौच के लिए कोसी नदी के समीप जंगल गई थी। इस बीच ग्राम खेड़ी कला मिलक जिला रामपुर निवासी राजेश व उसके साथी ऊदल ने महिला को पकड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया।
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आरोप था कि महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपियों ने हथियारों के बल पर महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला बेहोश गई थी। इस मामले में कोतवाली में पीड़िता की ओर से दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद दुष्कर्म करने व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस ने राजेश को आठ अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जबकि ऊदल ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दोनों पर दोषसिद्ध हुआ। अदालत ने दोनों को दुष्कर्म के मामले में 20-20 साल एवं मारपीट में 16-16 माह की सजा सुनाई।
इसके अलावा आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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