नाबालिग से दुष्कर्म में कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला दस माह पूर्व का है।
रुद्रपुर, [जेएनएन]: दस माह पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सितारगंज थाना क्षेत्र के शक्तिफार्म के भुजिया फार्म में 23 अप्रैल 2016 को अभियुक्त इरफान पुत्र इरशाद हुसैन एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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आरोप है कि कुछ महीने अपने साथ रख कर उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हल्द्वानी से बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई।
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शासकीय अधिवक्ता उमेश नाथ पांडे तथा सहयोगी अर्चना पीयूष पंत ने मामले में आठ गवाह कोर्ट में पेश कर आरोप को सिद्ध किया। विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ 90 हजार का जुर्माना लगाया।
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