डीएलएड आवेदन में अर्हता को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट में डीएलएड में स्नातक की अनिवार्यता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में स्नातक की अनिवार्यता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में ऊधमसिंह नगर निवासी मनोज बेलवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में 27 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियमावली सहायक अध्यापक (बेसिक) बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित करने संबंधी प्रावधान को चुनौती दी गई है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि उक्त विज्ञापन को दोबारा जारी किया जाए ताकि नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नियमानुसार इंटरमीडिएट में 50 फीसद अंकों से उत्तीर्ण करने वाले को भी आवेदन का मौका मिल सके।
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