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    नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के फैसले को विशेष अपील में चुनौती

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 25 Nov 2016 03:00 AM (IST)

    वन विकास निगम ने हाई कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील दायर कर दी है। जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी।

    नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड वन विकास निगम के दो सौ पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक से सत्ता प्रतिष्ठान में खलबली मची है। विपक्ष के संभावित हमलों की काट के लिए सरकार भी तैयारी में जुट गई है। अब सरकार के रुख को देखते हुए वन विकास निगम ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील दायर कर दी है। जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को होगी।

    दरअसल, वन निगम में लॉगिंग अफसर, सहायक लॉगिंग अफसर के 71, सहायक लेखाकार के 62, कनिष्ठ सहायक के 27, व्यैक्तिक सहायक के आठ, चालक के 21, संचालक के आठ, तकनीकी प्रबंधक के चार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए हजारों बेरोजगारों ने आवेदन किया है। अथ्यर्थी रिपुदमन सिंह व अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को दोषपूर्ण करार देते हुए खारिज करने की मांग की।

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    याचिका में कहा गया था कि लोक सेवा आयोग के परिधि के पदों की नियुक्ति का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी को देना गलत है। एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियम विरुद्ध करार देते हुए रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार व वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

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    एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ वन निगम ने विशेष अपील दायर कर दी है। जिसमें कहा गया है कि लौगिग अफसर व एकाउंटेंट के अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में जो सवाल उठाए हैं, वह गलत है।

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