उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017: दूसरे व चौथे शनिवार को नहीं होंगे नामांकन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि दूसरे व चौथे शनिवार को नामांकन नहीं होंगे।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: बैंकों के अवकाश के दिन प्रत्याशी नामांकन नहीं करा पाएंगे। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे और चौथे शनिवार को कोई भी निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग के इस फैसले का राज्य में असर नहीं होगा। कारण, 20 से 27 जनवरी के बीच होने वाली नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल तीसरा शनिवार ही आएगा।
शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा कि 20 अगस्त 2015 को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विधान सभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार प्रसार के लिए दिशा निर्देश भी सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिए।
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उन्होंने कहा कि वीडियो वैन, बाइक के प्रयोग, रोड शो, नामांकन के समय वाहनों के प्रयोग, मतदान के दिन वाहनों के प्रयोग, झंडों के प्रयोग, अस्थाई प्रचार कार्यालय, एकल खिड़की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट आदि स्थलों की जगह के इस्तेमाल के संबंध में निर्वाचन आयोग की गाईडलाइन भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों से सभी प्रत्याशियों और दलों को अवगत कराया जाए।
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प्रचार प्रसार के मानक
वीडियो वैन-इसके लिए केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही अनुमति प्रदान करेंगी। साथ ही इस पर प्रसारित होने वाली सामग्र्री का मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी सेल से सत्यापन कराना जरूरी होगा। वीडियो वैन की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसका खर्च संबंधित पार्टी के खाते में गिना जाएगा।
बाइक: दुपहिया वाहनों को केवल प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन इनकी संख्या सीमित होगी। साथ ही बाइक पर केवल एक झंडे की अनुमति होगी और यह भी तीन फीट से कम लंबाई के डंडे पर होगा।
रोड शो-रोड शो में किसी भी सरकारी वाहन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कारों के काफिले में संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगा, भले ही केंद्रीय मंत्री उस काफिले में हों। इससे अधिक वाहन संख्या होने पर 200-200 मीटर की दूरी पर 10-10 वाहनों के काफिले में चलना होगा। इसके लिए अधिकृत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, वाहनों की संख्या पूर्व में स्पष्ट करनी होगी।
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अन्य-मतदान और मतगणना के दिन वाहनों के प्रयोग में भी आयोग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके लिए सभी प्रत्याशी आयोग की ओर से जारी निर्देशों का अध्ययन कर लें ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने झंडों के आकार, प्रकार, साउंड सिस्टम और लाउड स्पीकर के प्रयोग, प्रचार कार्यालयों की स्थापना के लिए भी निर्देश दिए।
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कंट्रोल रूम स्थापित, समितियां गठित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव-2017 के निष्पक्ष संपादन व विभिन्न सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में विभिन्न कार्यों के निस्तारण के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।
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कंट्रोल रूम में निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, मीडिया प्रमाणीकरण और मॉनिटङ्क्षरग सेल और आचार संहिता से संबंधित सूचना प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और आयकर विभाग के अधिकारियों की कंट्रोल रूम में तैनाती के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग का एक वायरलेस सेट और उप निरीक्षक पद के अधिकारी को उसका प्रभारी तैनात किए जाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसए मुरुगेशन, नीरज खैरवाल और वी षणमुगम के निर्देशन में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा।
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इन्हें मिला जिम्मा
निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ
प्रभारी- जेसी जोशी, संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ
सह प्रभारी-रजत मेहरा, ऑडिट अफसर, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ
सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ
प्रभारी-एके दधीचि, तकनीकी निदेशक एनआईसी
सह प्रभारी-मनीष जुगरान, एसएसए एनआईसी
मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी प्रकोष्ठ
प्रभारी- नितिन उपाध्याय, उप निदेशक सूचना
सह प्रभारी- भगवान प्रसाद घिल्डियाल, ओएसडी सूचना निदेशालय
24 घंटे में मिलेंगी तमाम अनुमति
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार एकल खिड़की व्यवस्था के तहत सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म 'सुविधा' के माध्यम से तमाम तरह की अनुमति के आवेदन 24 घंटे के अंदर निस्तारित किए जाएंगे।
सरकारी स्थलों पर प्रचार बैन
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत तमाम सरकारी और पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग स्थलों पर चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
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