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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मां के काम पर जाते ही पिता मासूम बेटी व बेटे से करता था गंदा काम

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Wed, 15 Feb 2017 02:24 PM (IST)Updated: Wed, 15 Feb 2017 07:15 PM (IST)

एक व्‍यक्ति अपने 11 साल के बेटे और नौ साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना रहा था। ...और पढ़ें

मां के काम पर जाते ही पिता मासूम बेटी व बेटे से करता था गंदा काम
मां के काम पर जाते ही पिता मासूम बेटी व बेटे से करता था गंदा काम

जेएनएन, लुधियाना। एक व्यक्ति ने अपनी करतूत से समाज को कलंकित कर दिया। वह अपनी पत्नी के काम पर जाने के बाद अपनी नौ साल की मासूम बेटी और 11 साल के बेटे का यौन शोषण करता था। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर ढाई लाख रुपये कर जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने कहा कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है।

लुधियाना की अदालत ने उम्रकैद व ढाई लाख जुर्माना की सजा सुनाई

अतिरिक्त सेशन जज जगदीप कौर विर्क की अदालत ने मुंडियां कलां निवासी एक व्यक्ति को अपनी नौ वर्षीय बेटी व 11 वर्षीय बेटे का यौन प्रताड़ना करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। बेटे से कुकर्म करने के आरोप में भी उसे 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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अदालत ने आरोपी द्वारा की गई रहम की अपील को ठुकराते हुए कहा कि ऐसे दोषियों के साथ कोई रहम नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा की बदकिस्मती की बात है कि समाज में महिलाओं व बच्चों के साथ यौन हिंसा की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं और उनकी इज्जत कम हो रही है।

बच्चों को धमकाकर देता था वारदात को अंजाम

बच्चों की मां ने इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस काे दी शिकायत में कहा कि उसका पति फोकल प्वाइंट में स्थित एक कंपनी में बतौर फौरमैन कार्य करता था। महिला कामकाजी थी और इस कारण वह घर से बाहर रहती थी।

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महिला ने बताया कि वह जब घर से बाहर रहती थी तो उसका पति अपने ही बच्चों को डरा धमकाकर उनका यौन शोषण करता था। वह नीचता की हद तक जाकर 11 साल के बेटे के साथ कुकर्म करता था और नौ साल की बेटी को भी हवस का शिकार बनाता था। वह बच्चों को धमकाता था कि उन्होंने मां को इस बारे में बताया तो वह दोनों का जान से मार डालेगा।

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जब पिता का अत्याचार काफी बढ़ गया और उसकी घिनौनी हरकत नहीं रुकी तो बच्चों ने अपनी मां को इस बारे में बताया। पति के कुकर्म के बारे में सुनकर महिला के होश उड़ गए। उसने जमालपुर थाने में मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए।

खुद को बेकसूर बता रहा था आरोपी : दूसरी ओर आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया आैर कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने सरकारी वकील पूजा सिंघल की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी को कसूरवार पाया व कड़ी सजा सुनाई।

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