Move to Jagran APP

मुशर्रफ के खिलाफ चलेगा राष्ट्रद्रोह का मामला

हाल ही में चार मामलों में जमानत पर छूटे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वर्ष 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर वह मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अदालत का रुख करेगी। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

By Edited By: Published: Mon, 18 Nov 2013 09:01 AM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2013 09:02 AM (IST)
मुशर्रफ के खिलाफ चलेगा राष्ट्रद्रोह का मामला

इस्लामाबाद। हाल ही में चार मामलों में जमानत पर छूटे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। रविवार को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वर्ष 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर वह मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अदालत का रुख करेगी। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।

loksabha election banner

मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति पर अदालत का फैसला 18 को

देश के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जांच समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि मुशर्रफ [70] के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 6 [राष्ट्रद्रोह] के तहत प्रक्रिया शुरू की जाए। मुशर्रफ के खिलाफ कानूनी जांच करने को तीन सदस्यीय आयोग गठित करने के लिए सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेगी। साथ ही इस मामले में एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी।' गृह मंत्री ने कहा, 'पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।

कोर्ट ने दिया मुशर्रफ की रिहाई का आदेश

मुशर्रफ संविधान का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी को, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को भी माफी नहीं दी जा सकती। मालूम हो कि छह माह से नजरबंद मुशर्रफ हाल ही में सशर्त जमानत पर रिहा किए गए हैं।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.