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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 06, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कोर्ट ने दिया मुशर्रफ की रिहाई का आदेश

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Published: Wed, 06 Nov 2013 04:55 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 07 Nov 2013 12:25 PM (GMT+05:30)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की घर में नजरबंदी से रिहाई का आदेश दिया है। ...और पढ़ें

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की घर में नजरबंदी से रिहाई का आदेश दिया है। लाल मस्जिद मामले में जमानत मिलने के दो दिन बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति के वकील द्वारा दो बांड जमा किए जाने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाजिद अली ने मुशर्रफ की रिहाई का आदेश दिया। वकीलों का कहना है कि लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद मुशर्रफ को रिहा किया जा सकता है। मुशर्रफ का बचाव कर रहे वकील इलयास सिद्दीकी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अब आजाद हैं और जहां चाहे जा सकते हैं।

उन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी मुशर्रफ का नाम हटाने की मांग की। 2007 में मुशर्रफ के शासन के दौरान हुए लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान मौलवी अब्दुल रशीद गाजी की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया था।

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