मुशर्रफ को विदेश जाने की अनुमति पर अदालत का फैसला 18 को
कराची। पाकिस्तान की एक अदालत 18 नवंबर को उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के विदेश जाने की अनुमति मांगी गई है।
कराची। पाकिस्तान की एक अदालत 18 नवंबर को उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के विदेश जाने की अनुमति मांगी गई है।
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मुशर्रफ ने अपनी याचिका में दुबई में रह रही अपनी बीमार मां का हालचाल जानने का हवाला दिया है। उनकी इस याचिका पर अदालत फैसला करेगी कि प्रतिबंध को हटा कर उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। मुशर्रफ के वकीलों ने मंगलवार को सिंध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनका नाम गृह मंत्रालय की उस सूची से हटाने का आग्रह किया है जिन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति के प्रमुख वकील राजा कसूरी ने कहा कि वह अपनी 95 वर्षीय मां से मिलने दुबई जाना चाहते हैं जो गंभीर रूप से बीमार और चलने फिरने में असमर्थ हैं। छह माह तक अपने फार्म हाउस में नजरबंद रहे 70 वर्षीय मुशर्रफ को पिछले सप्ताह ही लाल मस्जिद के मौलवी हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी भारी सुरक्षा के बीच हैं क्योंकि उनकी जान को तालिबान से खतरा बताया जा रहा है।
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