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    दिल्लीवासियों को राहत, नहीं कटेगी बिजली

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    Updated: Fri, 07 Feb 2014 02:45 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए एनटीपीएस को 26 मार्च तक बिजली की कटौती नहीं करने के निर्देश दिए। बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, डीईआरसी और एनटीपीसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बीएसईएस को दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए एनटीपीएस को 26 मार्च तक बिजली की कटौती नहीं करने के निर्देश दिए।

    बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, डीईआरसी और एनटीपीसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बीएसईएस को दो हफ्ते के भीतर एनटीपीसी को 50 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगा।

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