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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

एनटीपीसी की धमकी के खिलाफ बीएसइएस पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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Published: Thu, 06 Feb 2014 11:50 AM (IST)Updated: Thu, 06 Feb 2014 11:55 AM (IST)

दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा की बीएसइएस डिस्कॉम्स को बकाया भुगतान न करने की स्थिति में ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा की बीएसइएस डिस्कॉम्स को बकाया भुगतान न करने की स्थिति में नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा बिजली आपूर्ति रोकने की धमकी को लेकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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बीएसइएस ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनटीपीसी द्वारा सोमवार, 11 फरवरी की रात से बिजली आपूर्ति रोकने पर हस्तक्षेप की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने कंपनी के वकील को कहा कि सब कुछ दिल्ली में हो रहा है और समाधान ढूंढने के लिए की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जाती है। आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? इस पर वकील ने कहा कि इसी तरह की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल है जिस पर शुक्रवार, 14 फरवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में एनटीपीसी की 11 फरवरी तक की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शरण में आना पड़ा। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जिस पर कल विचार होगा।

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गौरतलब है कि बीएसइएस ने धन की कमी की वजह से एनटीपीसी से बिजली खरीदने में असमर्थता जताई थी और बिजली आपूर्ति में कटौती का ऐलान किया था। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंपनी को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी थी।

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