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    सावधान! अब दिल्ली को गंदा किया तो देना होगा इतना जुर्माना

    By Edited By:
    Updated: Mon, 18 Aug 2014 10:24 AM (IST)

    दिल्ली की दशा सुधारने के लिए प्रस्तावित सैनिटेशन बायलॉज को लागू किए जाने के लिए 1 ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। दिल्ली की दशा सुधारने के लिए प्रस्तावित सैनिटेशन बायलॉज को लागू किए जाने के लिए 1957 में बनाए गए निगम एक्ट में संशोधन किया जाएगा। क्योंकि इसे लागू करने में निगम का एक्ट आड़े आ रहा है। इस पूरी व्यवस्था को देख रहे नगर निगम दक्षिणी के आयुक्त मनीष गुप्ता का कहना है कि मामले को उपराज्यपाल के सामने रखा गया है। उन्होंने निगम एक्ट में संशोधन की बात को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए शीघ्र ही एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। फिर इसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

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    गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब या शौच करने वालों को अब राजधानी में भारी जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं करने पर जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। इसके लिए दिल्ली में सैनिटेशन बायलॉज लागू करने के लिए नगर निगम गंभीर है। सैनिटेशन बायलॉज के तहत सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा। इसका पालन कराने के लिए निजी कंपनियों के माध्यम से न्यूसेंस डिटेक्टर तैनात रहेंगे। इन लोगों का काम उसी तरह का होगा जिस तरह से यातायात पुलिस अपना काम करती है। इसके अलावा गली मोहल्लों में भी इसी प्रकार की टीमें निरीक्षण करेंगी।

    निगम ने 2012 में दिल्ली सरकार के पास सैनिटेशन बायलॉज को स्वीकृति के लिए भेजा था। उस समय थूकने व सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने के लिए दो सौ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव भेजा गया था। मगर अब निगम ने इसे बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया है। मुंबई मे कुछ वर्ष पूर्व ही सैनिटेशन बॉयलाज लागू किया गया है।

    सार्वजनिक स्थल के लिए सैनिटेशन बायलॉज में ये होंगे प्रावधान

    - थूकने पर पांच सौ रुपये जुर्माना - पेशाब करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना

    - कूड़ा फेंकने पर 2 सौ रुपये जुर्माना - कार धोने पर एक हजार रुपये का जुर्माना

    - शौच करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना

    - कुत्ते को शौच कराने पर 5 सौ रुपये का जुर्माना

    - सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 2 सौ रुपये जुर्माना

    - घर के आगे कूड़े की पॉलीथिन फेंकने पर पांच सौ रुपये जुर्माना

    - खतरनाक कचरे को अलग नहीं रखने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

    निगम की सख्ती के बाद वसूला गया जुर्माना

    पश्चिमी जोन : 334000

    दक्षिणी जोन : 236000

    मध्य जोन : 300000

    नजफगढ़ जोन : 202000

    कुल : 1072000

    सैनिटेशन बायलॉज लागू होने पर लोगों को साफ-सफाई के प्रति अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। आम तौर पर लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता कि उनके द्वारा गंदगी फैलाने से दूसरे लोगों को परेशानी होती है। दिल्ली की दशा सुधारने के लिए इस बायलॉज का होना अति आवश्यक है। निगम के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल का रुख सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ-सफाई के लिए विशेष कदम उठाने की बात कही है। हमें पूरा विश्वास है कि निगम एक्ट में संशोधन कर सैनिटेशन बायलॉज को शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। -मनीष गुप्ता, आयुक्त,

    क्या है रोड़ा

    निगम एक्ट में व्यवस्था है कि गंदगी या कूड़ा फैलाने वालों पर 50 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं किया जा सकता है। एक्ट में जुर्माने की यह व्यवस्था 1957 में उस समय के हिसाब से की गई थी। लंबे समय के बाद भी इस जुर्माने राशि को नहीं बढ़ाया गया है।

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