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    लो जी, अब पूर्व विधायक भी घूमेंगे सरकारी खर्च पर

    By Munish DixitEdited By:
    Updated: Wed, 12 Apr 2017 11:10 AM (IST)

    कर्ज के फेर में उलझी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुविधाएं लेने में पूर्व विधायकों को विधायकों के बराबर लाने की कवयाद शुरू कर दी है। ...और पढ़ें

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    लो जी, अब पूर्व विधायक भी घूमेंगे सरकारी खर्च पर

    श‍िमला [प्रकाश भारद्वाज]: कर्ज के फेर में उलझी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुविधाएं लेने में पूर्व विधायकों को विधायकों के बराबर लाते हुए सबको सपरिवार.. चिंतामुक्त होकर..पांच तारा होटलों में जाने और घूमने का प्रबंध कर दिया है। देश के किसी भी राज्य में घूमने के लिए जाने पर 7500 रुपये के कमरे में ठहर सकेंगे। अब तक लागू सभी शर्तों को हटा दिया गया है। जब भी परिवार के साथ घूमने का मन हो, हर प्रकार की रियायतों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पूर्व विधायक भी परिवार के साथ पंसद के स्थानों पर घूमने का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। एक साल के भीतर प्रत्येक विधायक व पूर्व विधायक ढ़ाई लाख रुपये की सीमा में ठहरने पर खर्च कर सकेगा।

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    विधानसभा की समिति किसी राज्य के दौरे पर जाती थी तो ठहरने की व्यवस्था आमतौर पर सरकारी स्तर पर होती थी। अब कमेटियों के साथ जाते हुए विधायक परिवार को भी साथ ले जा सकेंगे। अभी फाइल मंत्रिमंडल से स्वीकृत होने के बाद सचिवालय में पड़ी है। विधानसभा सचिवालय पहुंचने के बाद नई किराया दरों का लाभ विधायक व पूर्व विधायक ले सकेंगे। पिछले दिनों विधायकों व पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र स‍िंह के सामने सुविधाओं का मामला रखा था। सुझाव दिया कि समितियों के साथ परिवार को भी ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। इसके साथ ही होटलों में ठहरने की महंगी शुल्क दरों के मद्देनजर दैनिक किराया बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। नए नियमों के अनुसार ढ़ाई लाख तक खर्च करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    ढाई लाख खर्च कर सकेंगे

    सरकार विधायक को सालाना दो लाख रुपये खर्च करने की इजाजत देती थी और वह अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ लेकर जा सकता था। अब वार्षिक सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया गया है। एक अटेंडेंट साथ ले जाने की शर्त में संशोधन किया गया है, अब कोई भी विधायक परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकता है। उसके तब भी ठहरने की सुविधा के तहत प्रतिदिन साढ़े सात हजार की सुविधा रहेगी। पूर्व विधायक भी विधायकों के बराबर खर्च कर सकेंगे।

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