उत्तराखंड वन निगम में भर्ती मामले में सरकार को झटका
उत्तराखंड वन विकास निगम के दो सौ पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर एकल पीठ के रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड वन विकास निगम के दो सौ पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर एकल पीठ के रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व वरिष्ठ न्यायाधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ ने विशेष अपील को प्रीमेच्योर माना है।
दरअसल वन निगम में लौगिंग अफसर, सहायक लौगिंग अफसर के 71, सहायक लेखाकार के 62, कनिष्ठ सहायक के 27, वैयक्तिक सहायक के आठ, चालक के 21, संचालक के आठ, तकनीकी प्रबंधक के चार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।
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इन पदों के लिए हजारों बेरोजगारों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थी रिपुदमन सिंह व अन्य ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को दोषपूर्ण करार देते हुए खारिज करने की मांग की। याचिका में कहा गया था कि लोक सेवा आयोग के परिधि के पदों की नियुक्ति का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी को देना गलत है।
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एकल पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया को नियम विरुद्ध करार देते हुए रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार व वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ वन निगम ने विशेष अपील दायर की थी। खंडपीठ द्वारा इसे खारिज कर देने के बाद अब सरकार की किरकिरी हुई है।
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