सख्ती : कारपेट एरिया कम बताने वाले प्रतिष्ठानों पर कसेगा शिकंजा निगम
कारपेट एरिया कम बताकर नगर निगम को चपत लगाने वालों की खैर नहीं। ऐसा करने वालों पर नगर निगम सख्ती बरतने जा रहा है।
हल्द्वानी, जेएनएन : कारपेट एरिया कम बताकर नगर निगम को चपत लगाने वालों की खैर नहीं। ऐसा करने वालों पर नगर निगम सख्ती बरतने जा रहा है। फील्ड निरीक्षण में स्वकर प्रणाली फॉर्म में दर्शाए क्षेत्रफल से अधिक कारपेट एरिया मिलने पर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। पहले चरण में व्यावसायिक प्रतिष्ठान निगम के निशाने पर होंगे। हल्द्वानी नगर निगम में पिछले चार साल से स्वकर प्रणाली लागू है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान व भवन स्वामी अपने हाउस टैक्स का आंकलन खुद करते हैं। इसमें होटल, शोरूम, रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लीनिक, स्कूल व कांप्लेक्स शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो निगम प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम कॉरपेट एरिया बताकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। शहर में हजारों की संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने से निगम को हर साल लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में निगम प्रशासन भवन स्वामियों के कारपेट एरिया की जांच करने जा रहा है।
ऐसे समझें जुर्माने का फार्मूला
किसी व्यावसायिक भवन जिसका सालाना हाउस टैक्स 4 हजार रुपये दर्शाया है और कारपेट एरिया की जांच में उक्त भवन का टैक्स 6000 रुपये आता है। ऐसे में देय अंतर 2000 रुपये का चार गुना यानी 8000 रुपये जुर्माना देना होगा। हल्द्वानी में कई व्यावसायिक भवनों का हाउस टैक्स 50 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक आता है। सीएस मर्तोलिया, आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारपेट एरिया के मिलान की योजना बनाई जा रही है। 50 हजार से अधिक टैक्स देने वाले प्रतिष्ठानों की अनिवार्य रूप से जांच होगी और कारपेट एरिया अधिक मिलने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
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