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    सस्ता हुआ रेल नीर, GST घटने के बाद रेलवे ने घटाई पानी की कीमतें, 22 सितंबर से लागू

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    रेल मंत्रालय ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ आम जनता को देने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलों के महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर पानी की दरों में कमी की जानकारी दी है। रेल नीर की एक लीटर क्षमता वाली बोतल 15/- से 14/- और 500 मिलीलीटर की बोतल 10/- से 9/- रुपये में मिलेगी।

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    रेलवे का यह निर्देश 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा, जिससे पीने का पानी सस्ता हो जाएगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेल मंत्रालय भी अब घटी हुई जीएसटी की दर का फायदा आम जनता को देने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड की ओर से पत्रांक क्रमांक सं. 2025/कैटरिंग/631/09 जारी कर सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर पानी की दरों में छूट की जानकारी साझा की गई है। अब रेल नीर की कीमतों में 22 स‍ितंबर से बदलाव होने जा रहा है। 

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    अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, नई दिल्ली की ओर से वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 18, वर्ष 2025 को जारी पत्र के विषय में ल‍िखा है क‍ि भारतीय रेलवे पर "रेल नीर/चयनित पैकेज्ड पेयजल" का अधिकतम खुदरा मूल्य। बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र के अनुक्रम में, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने वित्त (वित्त) निदेशालय की सहमति से अब यह निर्णय लिया है-

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    1. पैकेज्ड पेयजल बोतल 'रेल नीर' का अधिकतम खुदरा मूल्य एक लीटर क्षमता वाली बोतल के लिए 15/- से 14/- और 500 मिलीलीटर क्षमता वाली बोतल के लिए 10/- से 9/- तक संशोधित किया जाएगा।

    2. आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा चयनित पैकेज्ड पेयजल का अधिकतम खुदरा मूल्य रेलवे परिसरों/ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य ब्रांडों की पेयजल बोतलों की कीमत भी एक लीटर की बोतल के लिए 15/- से घटाकर 14/- और 500 मिलीलीटर क्षमता वाली बोतल के लिए 10/- से घटाकर 9/- कर दी जाएगी।

    रेलवे की ओर से बताया गया है क‍ि निर्देश 22.09.2025 से लागू होंगे। इस द‍िन रात 12 बजे के बाद रेलवे की ओर से पानी की दी जा रही सुव‍िधा स्‍टेशनों पर आम जनता के ल‍िए भी कम कर दी जाएगी। 

    पत्र रंगराजन अनंतरत्नम की ओर से शनि‍वार 20-09-2025 को दोपहर 13:51:49 बजे जारी क‍िया गया है। इस पत्र के साथ सार्वजनिक वित्त सलाहकार/अखिल भारतीय रेलें, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु और महानिदेशक, लेखापरीक्षा, अखिल भारतीय रेलें, सूचनार्थ जारी क‍िया गया है। 

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    पीने के पानी पर जीएसटी

    भारत के अधिकतर घरों में आजकल पीने का पानी बाहर से खरीदा जाता है। इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था। लेकिन अब 22 सितंबर से इसमें बदलाव होगा। वहीं 20 लीटर वाली पानी की बोतल (जैसे बिसलेरी का जार) पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पीने का पानी पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा। 20 लीटर का जार या बोतल वाला पीने का पानी पहले 12% जीएसटी था जो अब 5% जीएसटी हो जाएगा। 

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