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    Indian Railways : रेलवे कर्मियों को आफ‍िस का काम मोबाइल से करने के ल‍िए म‍िलेगा प्रश‍िक्षण, इस महीने एचआरएमएस पर रोक

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Sun, 04 Apr 2021 04:51 PM (IST)

    रेलवे कर्मचारियों को मैनुअल फ्री यात्रा पास देने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) के अधिकारियों को तकनीकी में सुधार करने और कर्मियों को मोबाइल पर काम करने का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है।

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    एक माह के लिए एचआरएमएस व्यवस्था पर लगाई गई रोक।

    मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। रेल प्रशासन रेल कर्मियों को मोबाइल पर आफिस का काम करने के ल‍िए प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पर एक माह के लिए काम करने की बाध्यता पर रोक लगा दी गई है। प्रशिक्षण प्राप्त रेल अधिकारी और कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। इस दौरान मैन्युअल काम की अनुमति रहेगी।

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    रेलवे प्रशासन ने पारदर्शिता के लिए एचआरएमएस सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम को रेल कर्मचारी मोबाइल पर डाउनलोड करके छुट्टी के ल‍िए आवेदन, फ्री यात्रा पास आवेदन, फंड से रुपये निकालने व अन्य काम कर सकते हैं। इस सिस्टम के चलते कर्मचारियों को आफिस जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यवस्था के बाद फ्री यात्रा पास लेने वाले कर्मियों को काफी परेशानी होने लगी। रिजर्वेशन कराते समय मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है, जिससे रेलकर्मियों के रिजर्वेशन नहीं हो पाते हैं। रेलवे के पास काफी संख्या में गैंगमैन, ट्रैकमैन जैसे अन्य कर्मचारी हैं, जो मोबाइल पर एचआरएमएस पर काम नहीं कर पाते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर देश के रेलकर्मियों ने 25 मार्च को प्रदर्शन कर तकनीकी समस्या के समाधान के साथ अप्रशिक्षित एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मोबाइल पर काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई थी। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए रेलवे बोर्ड के अधिशासी निदेशक (पीसी) एमके गुप्ता ने 26 मार्च को पत्र जारी कर 30 अप्रैल तक एचआरएमएस के माध्यम से काम करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है।  

    एचआरएमएस पर काम करने की अनिवार्यता पर रोक

    आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि देश भर के रेल कर्मियों के आंदोलन के बाद रेलवे ने 30 अप्रैल तक एचआरएमएस पर काम करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। इस बीच रेलवे अधिकारियों को सुधार करने व कर्मियों को जानकारी देने का आदेश दिया है। सहायक वाणिज्य प्रबंधक नरेश स‍िंंह ने बताया कि बोर्ड के आदेश के अनुसार कार्मिक शाखा ने काम करना शुरू कर दिया है। 

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