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अपहरण के बाद युवती के साथ क‍िया था दुष्‍कर्म, अदालत ने दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा

Amroha Scheduled caste Girl Misdeed Court Convict Life imprisonment अमरोहा में अनुसूचित जाति की युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 07:43 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 07:43 PM (IST)
अपहरण के बाद युवती के साथ क‍िया था दुष्‍कर्म, अदालत ने दोषी को दी आजीवन कारावास की सजा
अनुसूचित जाति की युवती के साथ हुई थी घटना।

मुरादाबाद, जेएनएन। Amroha Scheduled caste Girl Misdeed Court Convict Life imprisonment : अमरोहा में अनुसूचित जाति की युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। युवक जमानत पर जेल से बाहर था।

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यह मामला ज‍िले के देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार की युवती तीन अगस्त 2017 की रात लगभग नौ बजे गांव के ही साहिर उर्फ पाकू की दुकान से सामान खरीदने गई थी। साहिर ने युवती का अपहरण कर लिया तथा गांव के बाग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के वापस न लौटने पर स्वजन उसे तलाश करने में जुट गए। अगले दिन यानि चार अगस्त को उसे बाग से बरामद कर लिया। आरोपित फरार हो गया था। साहिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस ने साहिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह जमानत पर छूट गया। यह मुकदमा अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साहिर उर्फ पाकू को दोषी करार दिया। विशेष अभियोजन अधिकारी शहंशाह आलम ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। जिस पर अदालत ने साहिर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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