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    आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री ओमप्रकाश राजभर कोर्ट में पेश, मिली जमानत

    Updated: Wed, 20 Aug 2025 08:46 AM (IST)

    मऊ में आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंत्री ओमप्रकाश राजभर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था जिसके चलते उन पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए 20-20 हजार रुपये का बांड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

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    अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए 20-20 हजार रुपये का बांड भरवाने के बाद छोड़ दिया।

    जागरण संवाददाता, मऊ। आचार संहित उल्लघंन के मामले में पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका आजाद ने जमानत मंजूर करते हुए 20-20 हजार रुपये का बांड भरवाने के बाद छोड़ दिया।

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    कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हलधरपुर थाना क्षेत्र में चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं को अपशब्द बोलते हुए अचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसका वीडियों इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होे गया था। इसके बाद उड़नदस्ता निरीक्षक रूद्रभान पांडेय ने हलधरपुर थाना में केस दर्ज कराया था। इसके बाद से कैबिनेट मंत्री कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर कोर्ट की तरफ से जमानती वारंट जारी किया गया था।

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    वारंट मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानती की अर्जी पेश की। इसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने 20-20 हजार के बांड पर जमानत दे दिया। इस मामले में कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

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    कोर्ट परिसर से कैबिनेट मंत्री के वाहन को महामंत्री ने करवाया बाहर

    कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता व पुलिस वाहन के अलावा सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद पंचायती राजभर मंत्री ओमप्रकाश राजभर सोमवार को काेर्ट में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय सिंह ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की गाड़ी को खड़ा होकर कोर्ट परिसर से बाहर निकलवा दिया। कहा कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा में किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसर के अंदर अधिवक्ता व पुलिस के सरकारी वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। इसके इतर किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महामंत्री के कड़े रूख को देखकर कैबिनेट मंत्री का ड्राइवर कार को कोर्ट परिसर से बाहर लेकर चला गया।

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