IIT BHU दुष्कर्म मामले में अदालत में सुनवाई 11 सितंबर तक स्थगित, गवाह से हो रही जिरह
वाराणसी के आइआइटी बीएचयू में छात्रा से दुष्कर्म मामले की अदालत में सुनवाई हुई। पीड़िता के साथी से आरोपी के वकील ने जिरह की जो पूरी न होने पर 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। नवंबर 2023 में IIT-BHU की छात्रा से तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू में छात्रा संग दुष्कर्म के मामले की सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में पीड़िता के साथी जीवी रितेश रमण से आरोपित कुणाल पांडेय के वकील अजय सिंह ने जिरह की।
जिरह की कार्रवाई सोमवार को पूरी न होने पर विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने इसे जारी रखते हुए 11 सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता उपस्थित थे। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की मांग की गई थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, इसी कड़ी में सोमवार को अदालत में सुनवाई की गई।
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दरअसल दो नवंबर 2023 को IIT-BHU की छात्रा से तीन युवकों ने दुष्कर्म किया था। परिसर में ही इस वारदात को आरोपितों ने अंजाम दिया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र-छात्राओं ने इस मामले को लेकर लंबा विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस सकते में आई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार किया था।
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आईआईटी बीएचयू के कैंपस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। हाईकोर्ट ने कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की जमानत याचिका को बीते वर्ष चार जुलाई और दो जुलाई को ही स्वीकार कर लिया था। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल जेल में ही था मगर बाद में वह भी छूट गया। बता दें कि हाईकोर्ट से पहले वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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फिलहाल आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी जो अब 11 सितंबर को होगी। पिछली सुनवाई में दो आरोपितों आनंद चौहान और सक्षम पटेल के वकीलों की ओर से पीड़िता के दोस्त और घटना के चश्मदीद को बयान के लिए तलब करने की अपील की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में हुई वारदात के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत चार गवाहों का बयान और उनसे जिरह की कार्यवाही पूरी हो चुकी है।
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