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भैस चराने से मना किया तो मनबढ़ों की पिटाई, 14 लोगों पर मुकदमा Gorakhpur News

हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तुलसीरतन गांव में भैस को चरी चराने से मना करने पर मनबढ़ों ने एक परिवार की लाठी-डंडे से पिटाई की है।पीड़‍ित की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद तथा आधा दर्जन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

By Rahul SrivastavaEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 02:45 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 02:45 PM (IST)
भैस चराने से मना करने पर हुई मारपीट। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जेएनएन : हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के तुलसीरतन गांव में भैस को चरी चराने से मना करने पर मनबढ़ों ने एक परिवार की लाठी-डंडे से पिटाई की है। इससे परिवार के चार सदस्य घायल हो गए हैं। पीड़‍ित की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद तथा आधा दर्जन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

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उमाशंकर ने खेत में की है चरी की बुआई

तुलसीरतन गांव निवासी उमाशंकर दुबे अपने खेत मे चरी की बुआई किये हैं। शाम चार बजे के करीब गांव के ही रमेश यादव की भैस चरी को चर रही थी। उन्होंने उसे खेत से भगा दिया और घर चले आए। उमाशंकर ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि यह बात रमेश यादव को नागवार गुजरी। अपने समर्थकों के साथ लाठी-डंडे से लैस होकर वह उनके घर में घूस गए और परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा। इससे उमाशंकर दुबे,  बाबूराम दुबे, अभय शंकर दुबे, चंद्रावती गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

घायलों को भेजा गया सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र सहजनवां

पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी सहजनवां भेजा। वहां उमाशंकर दुबे की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उमाशंकर दुबे की तहरीर पर पुलिस ने रमेश यादव, महेश यादव, विश्वनाथ, विपिन, मंथरा देवी, सुनीता देवी  निवासी तुलसीरतन व सर्वेश यादव, सत्यम यादव निवासी सुंदरियां थाना महुली जिला संतकबीरनगर व आधा दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि पीड़‍ित के तहरीर पर आठ नामजद तथा आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।

महिला प्रधान के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर मुकदमा

कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सनगद की निर्वाचित प्रधान पूनम चौधरी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गांव के झुगवा टोला निवासी नंदकिशोर यादव विरुद्ध धारा 452, 504, 506 आईपीसी, 67आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।


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