TikTok App ban in India: जानें अब तक की हर छोटी बड़ी डिटेल
TikTok App ban in India TikTok ने इस बैन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। TikTok एक लोकप्रिय वीडियो क्रिएटिंग और शेयरिंग ऐप है। इतनी लोकप्रिय होते हुए भी इसे भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। ऐप को बैन करने का फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच की तरफ से लिया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया था। TikTok ऐप ByteDance की कंपनी के तहत आती है। TikTok ने इस बैन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
Google और Apple ने रिमूव की TikTok ऐप:
Google और Apple ने अपने ऐप स्टोर से TikTok को रिमूव कर दिया है। Google के प्रवक्ता ने कहा है कि पॉलिसी के तहत हम किसी ऐप पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जिस देश में ऑपरेट करते हैं वहां के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका सीधा मतलब यह कि अब से कोई नया यूजर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएगा।
TikTok ने जारी किया ये बयान:
जिन यूजर्स ने अपने मोबाइल पर TikTok ऐप डाउनलोड की ही है वो इसे बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमे सुप्रीम कोर्ट में बैन हटाने को लेकर अपील की है जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। TikTok ने अपनी ऐप पर इसके लिए एक अंतरिम ऑर्डर भी जारी किया है जिसका स्क्रीनशॉट हमने आपको नीचे दिया है।
TikTok के बैन को लेकर दर्ज की गई थी याचिका:
TikTok को बैन करने की याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इस ऐप पर हमारी संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है। साथ ही अनुचित कंटेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बच्चों पर गलत असर डालता है। इस याचिका में एक उदाहरण भी दिया गया था जिसके मुताबिक, कुछ बच्चों ने ऐप के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें दावा किया गया था कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा TikTok पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन भी कर रहा है।
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मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप को किया था बैन:
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केन्द्र सरकार से TikTok को बैन करने की सलाह दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने किसी भी मीडिया हाउस को TikTok ऐप द्वारा बनाए गए वीडियो को टेलिकास्ट करने से भी मना किया था। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से ऐप को बैन करने के आदेश में कहा था कि यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रही है।
Madras Hugh Court orders ban on #Tiktok mobile app. Interim order issued today contains a direction to prohibit downloading of Tik Tok Mobile App.
Further, "Media is prohibited from telecasting the videos made using Tik Tok Mobile App." @tiktok_us #MadrasHC pic.twitter.com/9R8RZvZvOY— Bar & Bench (@barandbench) 3 April 2019
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