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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Punjab Election 2022: दुष्कर्म केस में लिप प्रमुख सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को फिर सुनवाई

By Pankaj DwivediEdited By:
Published: Tue, 01 Feb 2022 02:28 PM (IST)Updated: Tue, 01 Feb 2022 02:43 PM (IST)

Punjab Election 2022 लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और आत्मनगर के निवर्तमान विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को तीन फरवरी तक ...और पढ़ें

दुष्कर्म मामले में आत्मनगर से विधायक सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी पर रोक। (फाइल फाेटाे)
दुष्कर्म मामले में आत्मनगर से विधायक सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी पर रोक। (फाइल फाेटाे)

जेएनएन/एएनआइ, लुधियाना। दुष्कर्म के मामले में आरोपित लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और आत्मनगर के निवर्तमान विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को तीन फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को तब तक उन्हें इस मामले में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई भी तीन फरवरी वीरवार को होगी। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 44 वर्षीय महिला से दुष्कर्म किया था। अदालत के आदेश पर जुलाई 2021 में केस दर्ज किया गया था। बैंस के नाम का वारंट जारी होने के बावजूद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के बाद पिछले दिनाें अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत का कहना है कि दुष्कर्म के मामलाें में देरी से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालाें के घेरे में है।

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याचिका 24 दिसंबर काे हाे चुकी है खारिज

बता दें कि इस अदालत से केस किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करवाने की याचिका को भी सेशन जज मुनीश सिंगल कुछ दिन पहले खारिज कर चुके हैं। दरअसल, दुष्कर्म केस में विधायक बैंस के वकील ने गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने 24 दिसंबर को खारिज कर दिया था।

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चुनाव लड़ने के लिए पेश होना पड़ेगा

वरिष्ठ वकील हरीश राय ढांडा का कहना है कि अगर सिमरजीत सिंह बैंस चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें खुद या पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना होगा। उन्हाेंने अदालत से गुजारिश की है कि इस मामले में पीड़िता काे त्वरित न्याय प्रदान किया जाए।

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