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    बटाला के भाजपा जिला अध्यक्ष निगम की नई वार्डबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे; स्टे जारी किया, 3 फरवरी को अगली सुनवाई

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:57 PM (IST)

    बटाला के भाजपा जिला अध्यक्ष हरसिमरन सिंह हीरा वालिया ने नगर निगम की नई वार्डबंदी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस पर संज्ञ ...और पढ़ें

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    भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा वालिया व अन्य कार्यकर्ता।

    जागरण संवाददाता, बटाला। भाजपा के जिला अध्यक्ष व पार्षद हरसिमरन सिंह हीरा वालिया ने अपने अन्य पार्षद साथियों के साथ मिलकर बटाला नगर निगम की नई वार्डबंदी को रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है। इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और स्टे जारी किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 तय की गई है।

    इस संबंध में भाजपा पार्षद और जिला अध्यक्ष हरसिमरन सिंह हीरा वालिया ने कहा कि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी कथित तौर पर सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए गैर-कानूनी तरीके से नगर निगम की नई वार्डबंदी कर रही है। पार्षद और अध्यक्ष हीरा वालिया ने कहा कि नगर निगम के हाउस की कल हुई मीटिंग में नई वार्डबंदी को एकमत से खारिज कर दिया गया, क्योंकि बटाला नगर निगम के 50 वार्डों में न तो वोटरों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी है और न ही नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कोई और इलाका जोड़ा गया है।

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    नई बवार्डबंदी की जरूरत नहीं

    जिला प्रधान ने कहा कि नई वार्डबंदी में जो कारण शामिल होने चाहिए, उनमें से एक भी कारण ठीक नहीं है। इसलिए, नई वार्डबंदी की जरूरत नहीं रह गई है। हीरा वालिया ने कहा कि बटाला निगम के पहले कमिश्नर जिन्होंने अंदर बैठकर नई वार्डबंदी का काम किया था, वे इस समय कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उनकी वजह से नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में वोटों की गिनती सरकारी अधिकारियों से न करवाकर पहले कमिश्नर ने प्राइवेट लोगों से करवाई, जो बिल्कुल गैर-कानूनी है।

    प्रधान हीरा वालिया ने कहा कि नगर पालिका की नई वार्डबंदी को लेकर एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें जिले के डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम के मेयर, नगर निगम के कमिश्नर, हलके के विधायक और सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को शामिल करना जरूरी है। बटाला निगम की नई वार्डबंदी को लेकर सारे तथ्य माननीय हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जज साहिबान के सामने हाई कोर्ट के सीनियर वकील प्रदीप बजाज ने रखे। 

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    वार्ड बंदी पर नोटिस लेते हुए स्टे जारी

    जिन्हें हमने माननीय कोर्ट में रिट पिटीशन के ज़रिए पेश किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने नई वार्डबंदी पर नोटिस लेते हुए स्टे जारी कर दिया है, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 की तारीख़ तय की है।प्रधान और पार्षद हीरा वालिया ने कहा कि हमें माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इसलिए नई वार्डबंदी को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से की गई कार्रवाई की सारी डिटेल्स माननीय कोर्ट में पेश की जाएंगी l 

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