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सोम मंगल बुध-पत्नी नंबर 1, गुरु शुक्र शनि- पत्नी नंबर 2, संडे-छुट्टी; दो पत्नियों के एक पति का यूं हुआ बंटवारा

Gwalior Family Court News मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक पति के बंटवारे का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ग्वालियर के एक शख्स ने चोरी-छिपे दो शादियां कर लीं। पोल खुलने के बाद फैमिली कोर्ट ने समझौता कराया गया।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi AvinashPublished: Mon, 13 Mar 2023 02:12 PM (IST)Updated: Tue, 14 Mar 2023 05:11 PM (IST)
दो पत्नियों के बीच पति का बंटवारा, हफ्ते में 3-3 दिन रहेगा साथ; एक दिन होगी छुट्टी

ग्वालियर, जागरण डेस्क। Gwalior Family Court News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक पति के बंटवारे का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ग्वालियर के एक शख्स ने चोरी-छिपे दो शादियां कर लीं।

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पोल खुलने के बाद फैमिली कोर्ट ने समझौता कराया गया। इसमें दोनों पत्नियों को हफ्ते के तीन-तीन दिन दिए गए वहीं एक दिन पति को छुट्टी दी गई। इस एक दिन में पति अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी रुक सकता है।

क्या है पूरा मामला?

शख्स ने अपनी पहली पत्नी से वर्ष 2018 में शादी की थी। पत्नी मल्टीनेशन कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर है। दंपत्ति का एक बच्चा भी है। दो साल पहली पत्नी के साथ रहने के बाद 2020 में पति ग्वालियर छोड़ कर गुरुग्राम में नौकरी करने लगा। यहां उसे कपंनी में ही काम करने वाली एक महिला कर्मचारी से प्यार हो गया।

लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शख्स ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी उसे एक लड़की हुई। मामला सामने आया तब पहली पत्नी अचानक गुरुग्राम पहुंची। यहां उसे पता चला की उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद पहली पत्नी ने पति से झगड़ा किया और मामला सीधा कोर्ट पहुंच गया।

पहली पत्नी ने दायर किया केस

पहली पत्नी ने कुटुंब न्यायालय में अपने और बच्चे के भरण पोषण लेने के लिए केस दायर किया। काउंसलर हरीश दीवान ने इस केस की काउंसलिंग की और पत्नी को समझाया की भरण पोषण में पांच से छह हजार रुपये ही मिलेंगे, पति के साथ रहने का प्रयास करे।

मामला ज्यादा बढ़ता इससे पहले ही काउंसलर ने पति और पत्नी के बीच सुलह करा दी। दोनों पत्नियों को हफ्ते के तीन-तीन बांटे गए। रविवार के दिन पति की छुट्टी रहेगी, वह अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी रुक सकता है। पत्नियों का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

दोनों पत्नियों के साथ रहेगा पति

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। न ही उसे पत्नी होने का कानूनी दर्जा मिलेगा। काउंसलर ने पति को दोनों पत्नियों को साथ रखने का बीच का रास्ता बताया। पुलिस व न्यायालय में लगातार चक्कर काटने से बचने के लिए पति ने अपनी दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में एक-एक फ्लैट दिया। पति तीन-तीन दिन पत्नियों के यहां रुकेगा, एक दिन वह अपने अनुसार बिता सकता है।


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