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सीएमपीएफओ कर्मियों से वेतन वृद्धि राशि वसूली पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता धनबाद कोयला खान भविष्यनिधि संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के मामले में रांची हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते फिलहाल रोक लगा दी है। इससे सीएमपीएफ के करीब एक हजार कर्मियों व अधिकारियों का राहत मिली है। वहीं न्यायालय ने सीएमपीएफ प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के दौरान शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 05:03 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 05:03 AM (IST)
सीएमपीएफओ कर्मियों से वेतन वृद्धि राशि वसूली पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता, धनबाद :

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कोयला खान भविष्यनिधि संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के मामले में रांची हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते फिलहाल रोक लगा दी है। इससे सीएमपीएफ के करीब एक हजार कर्मियों व अधिकारियों का राहत मिली है। वहीं न्यायालय ने सीएमपीएफ प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के दौरान शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा है। सीएमपीएफओ के सहायक प्रशासनिक आयुक्त-वन आरकेपी सिन्हा द्वारा वेतन वृद्धि की राशि वसूलने से संबंधित जारी आदेश के बाद सीएमपीएफ पेंशनर समाज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अगस्त माह से ही कर्मियों के वेतन में कटौती करनी थी। वेतन कटौती होने पर हरेक कर्मी को लगभग 20 से 40 हजार रुपये की मासिक हानि होती। सीएमपीएफओ को लगभग एक कर्मचारी व अधिकारी से पांच लाख से 25 लाख रुपये तक की वसूली करना था। निर्देश के मुताबिक ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली है अथवा जिनका निधन हो चुका है, उनसे भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली करनी थी। इससे पहले सीएमपीएफओ के तत्कालीन मुख्य सतर्कता पदाधिकारी ने 18 सितंबर 2020 को सीएमपीएफओ को पत्र लिख कर विभाग के अधिकारियों को मिल रहे लाभ को गलत करार दिया था। इसे सीएमपीएफ व एमपी एक्ट 1948 का उल्लंघन बताया गया था। सीवीओ के इसी पत्र के आधार पर अपग्रेडेशन को रद करते हुए लाभुक कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन से बढ़ी हुई राशि की कटौती करने और किए गए भुगतान की वसूली करने का निर्देश जारी किया गया था।


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