जम्मू में 85 रूटों पर ही चलेंगे ई-रिक्शा, 15 हाईवे रूट पर पाबंदी; जिले में ई-रिक्शा के संचालन पर प्रशासन सख्त
जम्मू जिला प्रशासन ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ये बैटरी चालित वाहन केवल 85 निर्धारित रूटों पर ही चलेंगे। जम्मू जिले में पांच राष्ट्रीय राजमार्गों और 10 राज्य राजमार्गों पर इनका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू जिला प्रशासन ने ई-रिक्शा, ई-कार्ट के संचालन और नियमन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इन विशेष श्रेणी के बैटरी चालित वाहनों को केवल निर्धारित 85 रूटों पर ही चलने की अनुमति होगी।
वहीं, जम्मू जिले में पांच राष्ट्रीय राजमार्ग और 10 राज्य राजमार्ग पर इनका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक फारूक केसर ने बताया कि प्रशासन की ओर से यह कदम इन वाहनों की बढ़ती संख्या, यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
ई-रिक्शा और ई-कार्ट को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जम्मू में शुरू किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ने इन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66(1) के तहत परमिट से छूट दी है।
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उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर की ओर से 16 जून को जारी निर्देशों के बाद जम्मू जिले में ई-रिक्शा संचालन के लिए रूट तय करने का काम शुरू किया गया।
2.5 से 5 किलोमीटर की दूरी तक के रूट निर्धारित
इसके लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की एक समिति बनाई गई, जिसने पूरे शहर में सर्वे कर 85 रूटों को चिह्नित किया। ये रूट 2.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी के हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ई-रिक्शा या ई-कार्ट को यदि प्रतिबंधित रूट पर चलते हुए पकड़ा गया तो वाहन को जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चिह्नित रूट : जम्मू शहर दक्षिण, उत्तर और ग्रामीण क्षेत्रों (अखनूर, आरएस पुरा, मढ़, नगरोटा) में लगभग 2.5 किमी से 5 किमी की दूरी वाले 85 रूट ई-रिक्शा संचालन के लिए तय किए गए हैं।
शहर दक्षिण: बहु प्लाजा से गोल मार्केट (दो किमी), कुंजवानी से सेओहरा (तीन किमी), बठिंडी मोड़ से सुंजवां (चार किमी) समेत 27 रूट।
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शहर उत्तर: पल्ली मोड़ से टोप शेर खनियां (चार किमी), रूप नगर से बन तालाब (पांच किमी), ज्यूल से जीएमसी अस्पताल (दो किमी) समेत 27 रूट।
ग्रामीण क्षेत्र : अखनूर, आरएसपुरा, मढ़ और नगरोटा सब-डिवीजन में कुल 31 रूट चिह्नित किए गए हैं।
ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (कुंजवानी से सिद्धड़ा), जम्मू बाइपास, श्रीनगर-जम्मू सेक्शन और रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर ई-रिक्शा संचालन की अनुमति नहीं होगी।
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