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    Shimla News: मंदिरों में बिना लाइसेंस के नहीं लगा सकेंगे भंडारे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य, प्रशासन ने सप्ताह का समय दिया

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 05:40 PM (IST)

    Shimla News शिमला के मंदिरों में बिना लाइसेंस भंडारे का आयोजन नहीं हो सकेगा। भंडारा बनाने वालों को मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पांच मंदिरों में भोग योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत भंडारे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुसार बनाए जाएंगे। उपायुक्त ने मंदिर अधिकारियों को एक सप्ताह में औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।

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    शिमला का तारा देवी मंदिर व बैठक करते हुए जिला के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के मंदिरों में बिना लाइसेंस के मंदिरों में भंडारे का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भंडारा बनाने वालों को मेडिकल प्रमाणपत्र बनाना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र के किसी को मंदिर की रसोई में प्रवेश नहीं मिलेगा।

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    शिमला के पांच मंदिरों में भंडारे करवाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। शिमला के पांच मंदिरों में भोग योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया है।

    भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जा रही योजना भोग के तहत जिला के मंदिरों में भंडारे को बनाया जाएगा और इसके बाद ही श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। भोग यानि 'ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टु गॉड'। इस योजना के तहत मंदिर प्रबंधन को पंजीकरण एवं लाइसेंस भंडारा निर्माण एवं वितरण के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

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    एक सप्ताह का समय दिया

    जिला के तारा देवी, संकट मोचन, जाखू, हाटकोटी और भीमाकाली मंदिर सराहन में भोग योजना को शुरू किया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी मंदिर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना के तहत सारी औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएं।

    मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य

    उपायुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण भंडारा मुहैया करवाना न्यास की प्राथमिकता है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तय मानकों के अनुसार भविष्य में भंडारा बनाया जाएगा। हर मंदिर न्यास को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भंडारा बनाने वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। मंदिर की रसोई में केवल मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त लोगों को ही प्रवेश मिलेगा।

    उपायुक्त रखेंगे सीसीटीवी से नजर

    शिमला शहर के सभी तीन मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे का लॉगिन अब डीसी कार्यालय शिमला में रहेगा। उपायुक्त तीनों मंदिरों की निगरानी स्वयं किया करेंगे। उपायुक्त ने मंगलवार को बैठक में उक्त फैसला लिया। तीनों मंदिरों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

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