Himachal: व्यक्ति ने पत्नी के सैलून में काम करने वाली महिला से शादी का वादा कर किया दुष्कर्म, जमानत पर कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
Himachal Pradesh News मंडी में दुष्कर्म के आरोपी सुनील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के सैलून में काम करने वाली महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झूठा वादा किया था। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और गवाहों पर दबाव डालने की संभावना को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Pradesh News, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपित सुनील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित के विरुद्ध 21 जून को थाना धनोटू में केस दर्ज हुआ था। आरोपित के वकील ने न्यायालय में दलील दी कि सुनील कुमार निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उसकी पत्नी के सैलून में काम करती थी, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण 19 जून को नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद प्रतिशोध में उसने मामला दर्ज करवाया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना के बाद शिकायतकर्ता अन्नप्राशन समारोह व एक जन्मतिथि पार्टी में शामिल हुई, जिससे उसकी मानसिक स्थिति सामान्य प्रतीत होती है।
अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपित गंभीर अपराध में संलिप्त है व जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है।
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शादी का वादा कर बनाए थे जबरन शारीरिक संबंध
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता आरोपित की पत्नी के सैलून में काम करने के साथ-साथ उसके घर में किराये पर रह रही थी। आरोपित सितंबर 2024 से उसे फोन कर परेशान करता था। कई बार अलग-अलग नंबर से संपर्क करता रहा। 14 जून को उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए व शादी का झूठा वादा किया।
न्यायालय ने की मामले में टिप्पणी
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति, परिस्थितियां, सजा की गंभीरता व गवाहों पर दबाव डालने की संभावना को देखते हुए आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक कलंक के कारण एफआइआर में देरी होना इस अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता।
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