Himachal News: रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की से की अश्लील हरकतें, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
Himachal Pradesh News धर्मशाला पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। उसे धारा 452 के तहत 3 वर्ष और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला ने एक अहम फैसले में आरोपित को नाबालिग पीड़िता से अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत 3 वर्ष तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपित को छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी नविना राही ने पैरवी की। उन्होंने मामले से संबंधित साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और गवाहों को अदालत में पेश किया, जिससे अपराध प्रमाणित हो सका।
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ताया के लड़के ने की थीं अश्लील हरकतें
पीड़िता ने 24 जून 2023 को थाना नगरोटा बगवां में अपने पिता के साथ आकर लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में उल्लेख किया गया कि 18 जून 2023 को सुबह 6 बजे जब वह अपनी दादी के लिए दूध गर्म करने जा रही थी, उसी समय ताया का लड़का (आरोपित) पीछे से आया और उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना के वक्त पीड़िता के माता-पिता टांडा अस्पताल में उसके छोटे भाई का इलाज करवा रहे थे।
न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर ट्रायल चला और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया। पाेक्सो विशेष न्यायालय धर्मशाला के न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने सजा सुनाई।
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