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हरियाणा में बनेगा कड़ा 'कोरोना कानून', शारीरिक दूरी नहीं बनाना व मास्‍क न पहनना पड़ेगा बेहद भारी

हरियाणा सरकार कोराेना संकट के मद्देनजर कानून बनाएगी। इसमें शारीरिक दूरी न बनाने और मास्‍क नहीं पहनने पर कार्रवाई की व्‍यवस्‍था होगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 09:51 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 09:52 AM (IST)
हरियाणा में बनेगा कड़ा 'कोरोना कानून', शारीरिक दूरी नहीं बनाना व मास्‍क न पहनना पड़ेगा बेहद भारी
हरियाणा में बनेगा कड़ा 'कोरोना कानून', शारीरिक दूरी नहीं बनाना व मास्‍क न पहनना पड़ेगा बेहद भारी

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार कोराेना संकट के मद्देनजर कड़ा कानून बनाएगी। ऐसे में शरीरिक दूरी (physical distance) नहीं बनाना, बिना मास्‍क पहने घर से बाहर निकलना और सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना बहूत भारी पड़ेगा। नए कानून में शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन, मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा।

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हरियाणा सरकार के नए कानून में शामिल होंगे कड़े प्रावधान, कड़ी कार्रवाई की होगी व्‍यवस्‍था होगी

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी करेगी। विज ने कहा कि हमारे ऐसे कोरोना योद्धा जो फ्रंटफुट पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोई कानून हाथ मे लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्री विज की नजर में हरियाणा में बेहतर रिकवरी रेट का कारण मजबूत इम्युनिटी

गृहमंत्री विज के अनुसार प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग बहुत बढ़ाई गई है। उन्‍होंने कहा कि एक लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट भी 66 प्रतिशत है और डबलिंग रेट 19 दिन हो चुका है। कुछ लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि हरियाणा मे इतना अच्छा रिकवरी रेट क्यों है। इसका श्रेय उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिया, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कोरोना मरीजों की सेवा की है। विज ने कहा कि हरियाणा के लोगों की इम्युनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हरियाणा के लोगों को कोरोना से बचने के लिए तय किए गए सभी नियमों का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील की गई।

विज ने पंजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि वैसे तो पंजाब अपने भाईचारे के लिए मशहूर रहा है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब के सियासतदानों ने हरियाणा के साथ हमेशा गलत व्यवहार ही किया है। पंजाब को हरियाणा विधानसभा में उसका वाजिब हिस्सा देना चाहिए। एग्रीमेंट के अनुसार हमें हमारा अधिकार दिया गया है। सब कुछ पंजाब दबा कर बैठ जाएगा यह ठीक नहीं है।

उन्‍होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी अधिकारियों को, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, निर्देश दे दिए गए है कि अगर हरियाणा मे नौकरी करनी है तो विधायकों के टेलीफोन भी सुनने पड़ेंगे। उनकी जायज बातों को मानना भी पड़ेगा और उनके द्वारा लोगों की जो समस्याएं रखीं जाती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करना पड़ेगा।

विज ने राहुल गांधी द्वारा देश मे लगाए गए लॉकडाउन को फेलियर करार देने पर पलटवार करते हुए कहा कि फेल आदमी को सबकुछ फेल ही नजर आता है। जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गिनकर बताया है कि अगर लॉकडाउन न किया जाता तो अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती और कोरोना के मरीजों की संख्या जो अभी डेढ़ लाख के करीब है वो 15 लाख के पार हो जाती।

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गृह मंत्री विज ने सीएम को लिखा पत्र, अनिवार्य हो मास्क

हरियाणा सरकार द्वारा कानून बनाने की तैयारियों के बीच गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रदेश में फेस मॉस्क को अनिवार्य करने, फिजिकल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को अपराध घोषित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने उचित कानून बनाने की सिफारिश भी मुख्यमंत्री के समक्ष पत्र के जरिये की है।

लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरूआत से ही विज इस मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना को फैलने से तभी रोका जा सकेगा जब सख्त कानून बनेंगे। एकदम से लॉकडाउन में दी गई ढील पर भी अनिल विज लगातार आपत्ति जता रहे हैं।

उनका कहना है कि बिना सख्ती के लोग मानते नहीं हैं। छूट को वे हलके में लेते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। मुंह पर मॉस्क लगाना अनिवार्य करना होगा। मॉस्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह से सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना होगा। लॉकडाउन अवधि में भी अभी तक केस बढ़ ही रहे हैं। इन्हेंं रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने ही होंगे।

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