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    Delhi Metro: लाखों यात्रियों पर नहीं लागू होगा डीडीएमए का आदेश, गलती पर भरना होगा 200 रुपये जुर्माना

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Fri, 01 Apr 2022 02:44 PM (IST)

    Delhi Metro दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में मास्क से राहत दे दिया है। इसके तहत मास्क नहीं लगाने पर अब लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही जुर्माना लगाया जाएगा।

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    दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों पर नहीं लागू होगा डीडीएमए का आदेश, गलती पर भरना होगा 200 रुपये जुर्माना

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने से छूट मिल गई है, लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वयं ही मास्क लगाना चाहिए। वहीं, अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो मास्क नहीं लगाने की गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्टेशन परिसर और मेट्रो ट्रेन में इस नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल, डीएमआरसी का नियम है कि मेट्रो ट्रेनों में यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यह नियम एक साल से है। डीएमआरसी की ओर यह नियम लागू है, इसलिए जुर्माने का प्रावधान भी है। 

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    दिल्ली मेट्रो में मास्क लगाने का नियम हटना मुश्किल

    जानकारों की मानें तो दिल्ली मेट्रो में बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ऐसे में भीड़ के चलते कोरोना तेजी से फैल सकता है, इसलिए मास्क से छूट मिलने की उम्मीद कम है। दरअसलस, ट्रेनों और बसों में भी इस तरह की छूट अभी नहीं मिली है। 

    बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने फैसला लिया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब तक 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था और इससे भी पहले 2000 रुपये चालान का प्रविधान था। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

    दिल्ली मेट्रो में नियम तोड़ने पर देना होगा 200 रुपये जुर्माना

    दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो का परिचालन पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्री रोजाना दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों के जरिये सफर करते हैं, लेकिन मास्क लगाने का नियम बरकरार है। कुलमिलाकर स्टेशन परिसर हो या फिर ट्रेन में सफर के दौरान, यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा, वरना दिल्ली मेट्रो के जांच दस्ते द्वारा पकड़े जाने पर तत्काल 200 रुपये जुर्माना किया जा रहा है।

     

    मास्क नहीं पहनने पर अब नहीं होगा जुर्माना, आदेश जारी

    देश की राजधानी  दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ-साथ ज्यादातर लोगों को टीका भी लग चुका है। इसके मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना नहीं होगा। इस बाबत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) से निर्देश जारी होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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