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    Liquor Price in Delhi: दिल्ली में आखिर कब तक मिलेगी सस्ती शराब, समझिये सरकार के ताजा फरमान का पूरा मतलब

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Sun, 03 Apr 2022 08:19 AM (IST)

    Liquor price in Delhi दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति को लागू की थी जिसके तहत 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानदार ही शराब की एमआरपी पर छूट और रियायतें दे सकते हैं।

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    Liquor price in Delhi: दिल्ली में आखिर कब तक मिलेगी सस्ती शराब, समझिये सरकार के ताजा फरमान का पूरा मतलब

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी है। साथ ही छूट का आदेश वापस लेने का दिल्ली सरकार के पास पूरी अधिकार है कि वह कभी भी यह फरमान वापस ले सकती है। बता दें कि करीब एक माह तक छूट चलने के बाद फरवरी में सरकार ने कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मद्देनजर शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर एमआरपी के 25 प्रतिशत तक छूट या छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी जाएगी।

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    दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत आयुक्त आबकारी ने निर्देश दिया कि लाइसेंसधारी दिल्ली में शराब की बिक्री के एमआरपी के अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट या रियायतें दे सकते हैं। लाइसेंसधारी लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    आदेश में कहा गया है कि सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी और दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देने के लिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा।

    बता दें कि कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन और कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा दी गई अनियमित छूट के कारण आबकारी विभाग ने 28 फरवरी को बिक्री पर छूट और रियायतें बंद कर दी थीं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस देने के लिए नियम और शर्तों के साथ आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी थी। यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू हुई थी।

    आबकारी विभाग द्वारा 849 फुटकर शराब अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित शराब की एमआरपी पर छूट देने हेतु अनुज्ञापी स्वतंत्र। दिल्ली में 550 के करीब शराब की दुकानें खुली थीं, मगर इसमें से भी 100 के करीब दुकानें 31 मार्च तक बंद हो चुकी हैं। इसमें नान कन्फर्मिंग एरिया की अधिक हैं।

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