फर्स्ट क्राई ने 27% दिखाया डिस्काउंट, पेमेंट के वक्त सिर्फ 18.2% ही दिया तो सरकार ने ठोका ₹2 लाख का जुर्माना
FirstCry Penalty News अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और आपको कोई कंपनी डिस्काउंट ऑफर करती है लेकिन पेमेंट के वक्त आपको अलग से जीएसटी देने के लिए कहा जाता है जबकि विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था तो आप कंपनी के खिलाफ सीधा मुकदमा ठोक सकते हैं। इसी तरह के एक केस में सरकार ने फर्स्ट क्राई कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना ठोका है।

नई दिल्ली। FirstCry Penalty News: डिस्काउंट विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों को करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बच्चों के उत्पाद बेचने वाली कंपनी फर्स्ट क्राई पर 2 लाख रुपये का जुर्मान ठोका है। दरअसल, कंपनी ने विज्ञपन में जो डिस्काउंट (FirstCry Discount Offer) दिखाया था अंत में पेमेंट करते वक्त ग्राहकों को उस अमाउंट पर जीएसटी देना पड़ा। लेकिन विज्ञापन में कंपनी ने दिखाा MRP सभी टैक्स सहित। उस पर कंपनी के कुछ प्रतिशत का डिस्काउंट दे रखा था। लेकिन चेकआउट के वक्त ग्राहको को अलग से जीएसटी देनी पड़ी।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) ने मेसर्स डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.firstcry.com) पर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने के आरोप में आदेश जारी किया।
यह मामला एक उपभोक्ता की शिकायत से उत्पन्न हुआ जब फर्स्टक्राई ने उत्पादों पर "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य" दर्शाया था, जबकि चेकआउट के समय, छूट वाले मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया गया था। इससे अधिक छूट का भ्रामक प्रभाव पड़ा और उपभोक्ताओं को अंतिम देय राशि के बारे में गुमराह किया गया।
27% दिखाया डिस्काउंट और दिया 18.2 फीसदी
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों द्वारा समर्थित जांच से पता चला है कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर छूट का विज्ञापन करने लेकिन छूट वाले मूल्य पर अलग से जीएसटी वसूलने की प्रथा ने उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ को काफी कम कर दिया।
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उदाहरण के लिए, 27% छूट के साथ विज्ञापित उत्पाद जीएसटी लागू होने के बाद प्रभावी रूप से केवल 18.2% छूट पर बेचे गए। इस तरह के चित्रण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक मूल्य निर्धारण, भ्रामक विज्ञापन और धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार के समान पाए गए।
इन नियमों का कंपनी ने किया उल्लंघन
यह देखा गया कि "अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं" या "रियायती मूल्य पर जीएसटी और अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं" जैसे वैधानिक आवश्यकता को ओवरराइड नहीं करते हैं कि MRP में सभी करों को शामिल करना चाहिए। मूल्य को कर-समावेशी के रूप में दर्शाकर और फिर चेकआउट पर जीएसटी लगाकर, कंपनी "ड्रिप प्राइसिंग" में लगी हुई थी, जो कि डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन, 2023 के दिशानिर्देशों के तहत एक डार्क पैटर्न है, जिसने उपभोक्ताओं को अंतिम देय राशि के बारे में गुमराह किया और सूचित निर्णय लेने को कमजोर किया।
इस तरह की प्रथा ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 7(1)(ई) का भी उल्लंघन किया, जिसमें सभी शुल्कों और करों सहित कुल मूल्य को अग्रिम रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए CCPA ने कंपनी को इस प्रथा को सुधारने (FirstCry Penalty News) और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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