Noida School: आरटीई के तहत प्रवेश न लेने वाले 10 स्कूलों को नोटिस, दी गई कड़ी चेतावनी; छिन सकती है मान्यता
नोएडा के 10 स्कूलों को आरटीई के तहत दाखिला नहीं लेने पर नोटिस भेजा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य है। इन्हीं शर्तों के साथ स्कूल को मान्यता दी जाती है। यदि स्कूलों की ओर से छात्रों का प्रवेश नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ मान्यता छीनने की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग की ओर से 10 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। डायट प्राचार्य और प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने नोटिस के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही स्कूलों से जानकारी मांगी है कि अब तक कितने प्रवेश लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य है। इन्हीं शर्तों के साथ स्कूल को मान्यता दी जाती है। यदि स्कूलों की ओर से छात्रों का प्रवेश नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ मान्यता छीनने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर पात्र अभिभावक के बच्चों का प्रवेश आरटीई के तहत कराया जाएगा। किसी भी अभिभावक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
इन स्कूलों को जारी हुए नोटिस
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संचालित नामी निजी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश देने में अधिक आनाकानी करते है। छोटे स्कूलों की शिकायत अभिभावक कम करने ही बीएसए कार्यालय पहुंच रहे हैं। बृहस्पतिवार को दरबारी लाल फाउंडेशन, खेतान पब्लिक स्कूल,राघव ग्लोबल,फार्चून वर्ल्ड, स्पर्श ग्लोबल, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नेहरू इंटरनेशनल स्कूल, आर्य कमल पब्लिक स्कूल,आर्मी पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित जीडी गोयंका सहित अन्य स्कूल शामिल है।