समीर थापर व साथियों की एडीजे कोर्ट से भी जमानत नामंजूर
कार्बेट टाइगर रिवर्ज से लगे लैंसडौन वन प्रभाग से पुलिस ने उद्योगपति समीर थापर सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, [जेएनएन]: कानून ताक पर रखकर जंगल में जश्न मनाने के आरोपी नामचीन उद्योगपति समीर थापर और उनके चौदह अन्य साथियों को अपर सत्र न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली। एक अन्य आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई। बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट की शरण लेने की तैयारी कर रहा है।
कार्बेट टाइगर रिवर्ज से लगे लैंसडौन वन प्रभाग के कोल्हूचौड़ वन विश्राम गृह से पुलिस ने एक जनवरी को उद्योगपति समीर थापर सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ वन अधिनियम और आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपी आरिफ पर शस्त्र अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया। सभी पौड़ी जेल में बंद हैं।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने थापर व उनके चौदह साथियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। अभियोजन और बचाव पक्षों को सुनने के बाद शाम पांच बजे अदालत ने सभी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और बचाव पक्ष की दलीलें जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।
इससे पहले बहस के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र, रमेश गुप्ता के साथ ही राज्य के पूर्व महाधिवक्ता यूके उनियाल ने पैरवी करते हुए पुलिस पर दंड प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने पैरवी की। इन सभी की जमानत याचिका इससे पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी खारिज हो चुकी है।
इनकी अर्जी पर हुई सुनवाई
समीर थापर, जयंत नंदा, सरदीप मान, सुशील कुमार, मनोज सहगल, राजकमल, नरेंद्र आनंद, रणदीप मान, सिद्धार्थ शर्मा, राजीव खन्ना, मोहिंदर सिंह, राजीव जैन, रोनी भाट, राहुल राव, रोहित डागर।
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