चोरी करने गए व्यक्ति ने की थी बीमार ही हत्या, अब मिला आजीवन कारावास
घर में चोरी की नियत से घुसे व्यक्ति ने बीमार की हत्या कर दी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
रामनगर, नैनीताल [जेएनएन]: अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने हत्या के एक साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घटना सात दिसंबर 2015 की रात को ग्राम गौजानी की है। बीमार शंभूदयाल अपने घर के एक कमरे में सोया हुआ था। इसी बीच मोहल्ला खताड़ी निवासी नजाकत अली पुत्र सराफत अली चोरी के इरादे से घर में घुसा तो शंभूदयाल की नींद खुल गई।
इस पर नजाकत ने बगल में पड़ी लकड़ी की चौखट से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वारकर उसकी हत्या कर दी। इसी बीच शोर होने पर बीमार भाई की तबीयत पूछने के लिए संतोष कुमार व जसवंत भी मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों की मदद से आरोपी को घर में ही पकड़ लिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय को सौंपे। मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन करते आरोपी को शंभूदयाल की हत्या का दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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