नुमाइश में महंगा सामान खरीदा तो कर दी पत्नी की हत्या, आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
नैनीताल, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नही देने पर उसे दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार 29 जून 2015 को जहानाबाद पीलीभीत हाल हल्द्वानी निवासी नासिर ने पत्नी के मुंह में कपड़ा ठुंसने के बाद लोहे की रॉड से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
हत्या की वजह नुमाइश में महिला द्वारा महंगा समान खरीदने से उपजा विवाद रहा। इस मामले में मृतका के नाबालिग बच्चों ने बाप को हत्या करते हुए देख लिया और अदालत में पूरा वाकिया बता डाला।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने 15 गवाह पेश किए। तीन रोज पहले आरोपी को दोषी करार दिया गया था, आज कोर्ट ने सजा सुनाई।
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