Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कृष थ्री विवाद मामले में हाई कोर्ट ने राकेश रोशन को दिया दस दिन का समय

    By gaurav kalaEdited By:
    Updated: Wed, 10 Aug 2016 07:00 AM (IST)

    हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्‍म कृष थ्री विवाद मामले में फिल्‍मकार और अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन को मामले में दोबारा याचिका दायर करने का आदेश दिया है।

    नैनीताल, [जेएनएन]:हिन्दी फिल्म कृष थ्री के कॉपीराइट मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिल्मकार राकेश रोशन को नए सिरे से याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें दस दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद राकेश रोशन ने उस याचिका को वापस ले लिया जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की।
    21 मई को देहरादून के कोतवाली डालनवाला में साहित्यकार रूप नारायण ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके उपन्यास सुअरदान की पटकथा से कुछ दृश्य फिल्म कृष थ्री में लिए गए हैं। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पढ़ें: ऋतिक रोशन की फिल्म कृष थ्री विवाद में
    इस मामले में पुलिस ने फिल्मकार राकेश रोशन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। राकेश रोशन ने इसी एफआइआर व चार्जशीट को रद करने संबंधी याचिका हाई कोर्ट में सोमवार को दाखिल किया गया। याचिका पर न्यायमूर्ति न्यायाधीश यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने सुनवाई की।
    याचिकाकर्ता राकेश रोशन ने कोर्ट को बताया कि फिल्म उनकी मौलिक रचना पर आधारित है। साहित्यकार रूप नारायण ने उन पर कॉपीराइट एक्ट के मामले में लखनऊ सिविल कोर्ट में भी वाद दाखिल किया था जो खारिज हो चुका है।

    पढ़ें: हाई कोर्ट ने हरिद्वार के तीन होटलों को दी फौरी राहत

    सुनवाई के दौरान यह आपत्ति आई कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा भी कोई आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए आदेश को धारा-482 के अंतर्गत याचिका दाखिल कर चुनौती नही दी जा सकती है।

    पढ़ें:-उत्तराखंड के देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थायी लोक अदालत जल्द

    न्यायाधीश ने फिल्मकार को क्रिमिनल रिट पिटीशन नए सिरे से दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्हें दस दिनों का समय भी दिया है।

    पढ़ें:-पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त