हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा, कब तक खाली होंगे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले
नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किए गए सरकारी बंगले कब तक खाली कराए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को नियत कर दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किए गए सरकारी बंगले कब तक खाली कराए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को नियत कर दी है।
रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले समेत अन्य सुविधाएं नियम विरुद्ध तरीके से दी जा रही हैं। जो सरकारी धन का दुरुपयोग है।
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इधर, सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से गनर समेत कई सुविधाएं हटा ली गई हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक व विजय बहुगुणा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह बंगला खाली करने को तैयार हैं।
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तब सरकार की ओर से यह बताया गया था कि पूर्व सीएम एनडी तिवारी से भी बंगला खाली कराया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से कोर्ट में बताया गया कि उन्हें सरकार की ओर से बंगले आवंटित किए गए हैं। सरकार के फैसले के बाद ही वह आवास खाली करेंगे।
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इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 19 अक्टूबर को सरकार से यह बताने को कहा है कि कब तक पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।
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